सरकार फ्रॉड कंपनियों के खिलाफ अध्यादेश के जरिये कानून लाएगी

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जनता को सपने दिखाकर उनके खून पसीने की कमाई को बटोर कर भागने वाली फ्रॉड  कंपनियों के खिलाफ राज्य सरकार आर्डिनेंस के जरिये नया कानून लाने जा रही है । 


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राज्य केबिनेट की गुरुवार को होने वाली बैठक में राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ़ इंटरेस्ट ऑफ़ डिपाजिटर्स ( इन फाइनेंसियल एस्टाब्लिश्मेंट ) आर्डिनेंस-2016 पर मुहर लगा दी जायगी । इस कानून में कंपनी एवं उसके संचालकों की संपत्ति सीज करने और कोर्ट में दोष सिद्धि पर सात साल तक की सजा एवं दो लाख रूपये तक प्रावधान किया गया है । कंपनी एम् संचालकों की सीज संपत्ति को बेच कर depositors की भरपाई करने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है । अभी तक फ्रोड कंपनियों की संपत्ति सीज करने का प्रावधान नहीं था । RBI की तरफ से भी यहाँ कानून लाने के लिए राज्यों सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा था । राज्य सरकार ने पहले बिल बनाया, लेकिन अब आर्डिनेंस लाने का निर्णय किया है । आगामी विधानसभा सत्र में इसे बिल के रूप में पास कराना होगा ।

डिपोसिटर्स को मिलेगी बढ़ी राहत 


चिटफंड कंपनी, जमीन, वस्तु अथवा अन्य किसी भी प्रकार की इन्वेस्ट कंपनी में डिपोसिटर्स का पैसा डूबेगा नहीं । वर्तमान कानून में फ्रॉड कर भागने वाली कंपनियों के संचालन के खिलाफ पुलिस कार्यवाही  तो हो जाती थी, लेकिन पैसा लगाने वाले डिपोसिटर्स को उनकी रकम नहीं मिल पाती थी । नए कानून में कंपनी एवं संचालक अपनी सम्पति को ट्रान्सफर नहीं कर सकेंगे । कंपनी को depositors का पैसा, ब्याज सहित चुकाना होगा |

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2 comments:

  1. धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रयास आवश्यक हैं.

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    1. जी हाँ अनिल जी, प्रयासों से ही कुछ ना कुछ अच्छा होना शुरू होता है |

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